योजना के बारे मे
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका मकसद बेटियों के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना और उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार करना है | इस योजना के तहत, सरकार हर साल बेटी के नाम पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदती है | इसके अलावा, बेटियों को पढ़ाई के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है | इस योजना का लाभ लेने के लिए, माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए | इस योजना के तहत, बेटियों को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000 रुपये, कक्षा 11 में प्रवेश पर 6,000 रुपये, और कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है |

योजना की पात्रता
सामान्य प्रकरण की स्थिति में
- 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो ।
- माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज
- बालिका की समग्र आईडी व परिवार आईडी |
- बालिका का माता / पिता के साथ फोटो |
- परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र (द्वितीय बालिका की स्थिति में) |
- सभी आवश्यक दस्तावेज jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF आदि फॉर्मेट में हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेट मान्य नहीं है |
- सभी दस्तावेजों की साइज़ 40 KB से 200 KB के मध्य हो सकती है, इससे कम या ज्यादा साइज़ मान्य नहीं है |
योजना के लाभ
- योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
- योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी ।
