योजना के बारे मे
मध्य प्रदेश सरकार की विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कई तरह की मदद दी जाती है। कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को आपातकालीन परिस्थितियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इसमें कैंसर, टीबी, और हृदय रोग जैसी बीमारियों का इलाज शामिल है। इस योजना के तहत, छात्रों को संस्था प्रमुख या विभागीय अधिकारी को आवेदन देना होता है. संस्था प्रमुख, छात्रों को खुद से भी मदद कर सकते हैं।

योजना की पात्रता
सामान्य प्रकरण की स्थिति में
- छात्र-छात्रा को शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का नियमित विद्यार्थी होना होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति के समस्त छात्र-छात्राओ को जो कक्षा 1 से 10 तक मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों ।
आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना में चयन हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।
योजना के लाभ
- विद्यार्थी को 1000- से 25000- तक का नियमानुसार राशि स्वीकृत की जाती है ।
