Skip to content

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

योजना के बारे मे

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य के पात्र परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को पारिवारिक खाद्यान्न पात्रता पर्ची (एमपी ई-राशन कार्ड) दी जाती है। यह पर्ची, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से जारी की जाती है। इस योजना के तहत, आवेदन के लिए, स्थानीय निकाय (नगरीय या ग्रामीण) में जाकर, सचिव या नगरीय निकाय कार्यालय में, सरकार द्वारा तय की गई 25 पात्र श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का सत्यापन कराना होता है।

healthy-food_2756715

योजना की पात्रता

सामान्य प्रकरण की स्थिति में

  • गैस कनेक्शन महिला के नाम।
  • सभी पात्र परिवारों को पारिवारिक खाद्यान्न पात्रता पर्ची (एमपी ई-राशन कार्ड) दी जाती है।
  • स्थानीय निकाय (नगरीय/ग्रामीण) में जाकर शासन द्वारा निर्धारित 25 पात्र श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का सत्यापन करवाना होता है।
  • संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक
  • वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया ।

आवश्यक दस्तावेज

  • राशन कार्ड |

योजना के लाभ

  • प्रत्येक AAY परिवार को 35 किलो खाद्यान्न ( गेहू व चावल) 01 किलो नमक एवं 1 किलो शक्कर प्रति परिवार ।
  • प्राथमिक परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न 01 किलो नमक प्रति परिवार वितरण किये जाने का प्रावधान है ।
  • केरोसिन AAY परिवार को 2 लीटर यावं प्राथमिक परिवार को 1.5 लीटर वितरण करने का प्रावधान है, परन्तु केरोसिन की प्रदाय मात्र प्रति माह परिवर्तनशील है ।